विदेशी पर्यटकों की वन्य जीवों की चोरी पकड़ी गई

DRI busts several wildlife trafficking networks across India operations

Jul 14, 2026 - 09:38
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विदेशी पर्यटकों की वन्य जीवों की चोरी पकड़ी गई

 

-          डीआरआई  ने देशभर में कई वन्य जीव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया

-          संयुक्त अभियानों में 440 से ज्यादा लुप्तप्राय/संरक्षित जंगली जानवरों की बरामदगी

-          15 किलो हाथीदांत की चीजों और हाथीदांत को जब्त किया गया, 33 लोग गिरफ्तार किए गए

नई दिल्ली : विदेश से आने वाले पर्यटक अपने साथ बेशकीमती और दुर्लभ प्राय हाथी दांत समेत वन्य जीव अवैध रूप से ले जाने की कोशिश कर रहे थे| इसका खुलासा राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने किया है| देश भर में चलाए गए संयुक्त अभियानों में डीआरआई ने बैंकॉक, कुआलालंपुर और कोलंबो से आने वाले यात्रियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के जरिए भारत में संरक्षित वन्यजीवों की तस्करी की कई कोशिशों को सफलतापूर्वक नाकाम किया है। इनमें एल्बिनो रेड-ईयर्ड कछुआ, हाइपो जीरो बियर्डेड ड्रैगन, अफ्रीकन स्पर्ड कछुआ, बोर्नियो अजगर, ग्रीन इगुआना, मैंग्रोव मॉनिटर छिपकली, अर्जेंटीना की काली और सफेद टेगु, गोएल्डी मार्मोसेट, पीले गाल वाले गिब्बन, इंडोनेशियाई नीली जीभ वाली स्किंक, सियामांग गिब्बन, ऊनी बंदर, सिल्वरी लुटुंग, पीले पेट वाला बॉल पायथन, पेस्टल बॉल पायथन जैसी प्रजातियों को जब्त किया गया और बचाया गया है।

खुफिया जानकारी के आधार पर गैर-कानूनी वन्यजीव तस्करी के खिलाफ पूरे देश में चलाए गए अभियानों की एक श्रृंखला में, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने देश भर में समन्वित अभियानों के दौरान 440 लुप्तप्राय/संरक्षित वन्यजीवों और लगभग 15 किलोग्राम हाथीदांत की वस्तुओं और हाथीदांत को जब्त किया है; और वन्यजीव तस्करी में शामिल 33 लोगों को गिरफ्तार किया है।

डीआरआई के अधिकारियों ने राजस्थान के सुजानगढ़ के पास हाथीदांत के गैर-कानूनी व्यापार में शामिल लोगों को पकड़ा। इस अभियान के परिणामस्वरूप लगभग 11 किलोग्राम हाथीदांत बरामद और जब्त किया गया। चार लोगों को पकड़ा गया और जब्त किए गए हाथीदांत के साथ वन विभाग को सौंप दिया गया, ताकि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत आगे की कार्रवाई की जा सके। भारतीय हाथी (एलीफस मैक्सिमस) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध है, जो हाथियों और उनसे प्राप्त उत्पादों के व्यापार पर रोक लगाता है। सीआईटीईएस के तहत अपनी बाध्यताओं के अनुरूप भारत में हाथीदांत का व्यावसायिक व्यापार भी प्रतिबंधित है, और विदेश व्यापार नीति के तहत हाथीदांत के आयात और निर्यात पर रोक है।

इससे पहले, हावड़ा में डीआरआई अधिकारियों ने दो लोगों को पकड़ा और हाथीदांत से बनी देवी-देवताओं की दो मूर्तियां ज़ब्त कीं; शक है कि इन्हें बांग्लादेश से तस्करी करके भारत में लाया गया था।

मैसूर (कर्नाटक) में एक और अभियान में, डीआरआई अधिकारियों ने 4 किलो हाथीदांत ज़ब्त किया और इसके अवैध व्यापार में शामिल तीन लोगों को पकड़ा, जिन्हें बाद में आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग को सौंप दिया गया।

महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर वन्यजीवों की तस्करी करने वाले एक अंतर-राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। यह डीआरआई, मुंबई और सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा (ईओबी), मुंबई द्वारा वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) की मदद से चलाया गया अपनी तरह का पहला बड़ा संयुक्त अभियान था। अभियान के दौरान, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में शामिल कई वन्यजीव प्रजातियों को बरामद और बचाया गया, जिनमें 15 स्लो लोरिस, 2 बिंटुरोंग, 28 स्टार कछुए, 6 इजिप्शियन गिद्ध और 2 शिकरा पक्षी शामिल थे। इस मामले में खुफिया जानकारी डीआरआई ने जुटाई थी और अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है। छह आरोपियों को पकड़ा गया और बाद में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

बेंगलुरु, वारंगल, पुणे, सूरत, चेन्नई, कोलकाता, त्रिची, मदुरै, श्रीकाकुलम, होजई (असम), राजस्थान, मैसूर और हावड़ा में डीआरआई द्वारा चलाए गए समन्वित अभियानों में पैंगोलिन के शल्क, तेंदुए की खाल, सीहॉर्स से बनी चीजें, रेड सैंडर्स और गिब्बन, छिपकली, कछुए, पक्षी, गिलहरी, सांप, रेड सैंड बोआ जैसी संरक्षित प्रजातियों के वन्यजीव उत्पाद जब्त और बरामद किए गए।

इनमें से कई ऑपरेशनों को सीबीआई, डब्ल्यूसीसीबी, बेंगलुरु, कोलकाता, त्रिची और मदुरै में सीमा शुल्क की हवाई अड्डा खुफिया इकाइयों, राज्य वन विभागों और स्थानीय पुलिस अधिकारियों सहित भागीदार प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में निष्पादित किया गया था।

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