डाक भेजने में अब प्रेषक-प्राप्तकर्ता दोनों का मोबाइल नंबर अनिवार्य
Providing both the sender's and the recipient's mobile numbers is now mandatory when booking accountable mail like Speed Post or Registered Post through India Post.
नई दिल्ली। डाक विभाग ने पंजीकृत और जवाबदेह डाक भेजने के नियमों में बदलाव किया है। अब आम जनता के लिए ऐसी डाक बुक कराने के दौरान प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। पहले ग्राहक के मोबाइल नंबर देने से इन्कार करने पर बिना नंबर के डाक बुक करने की छूट थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है।
डाक विभाग के मुताबिक मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं होने से डाक की ट्रैकिंग, डिलीवरी की सूचना और ग्राहकों की संतुष्टि प्रभावित हो रही थी। इसी को देखते हुए संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने मोबाइल नंबर को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।
हालांकि, कुछ मामलों में इस नियम से छूट जारी रहेगी। अंतरराष्ट्रीय डाक में प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य नहीं होगा। इसी तरह केंद्र या राज्य सरकार के विभागों, अदालतों और सीवीसी जैसे संवैधानिक निकायों के कार्यालयों को भेजी जाने वाली डाक में प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर जरूरी नहीं होगा। अनुबंध के तहत डाक भेजने वाले बल्क मेलर्स को प्रेषक का मोबाइल नंबर देने से छूट दी गई है।
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