2020 दिल्ली दंगे में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी
Delhi Riots: Court Convicts Tahir Hussain, Others In IB Staffer Ankit Sharma Murder Case
- कोर्ट ने आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में दोषी ठहराया
नई दिल्ली : दिल्ली में वर्ष 2020 के दंगे में मारे गए आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी के पूर्व पार्षद को दोषी ठहराया गया| कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले से अहम फैसला सुनाते हुए आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया।
अदालत ने दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों के सभी आरोपियों को हत्या, अपहरण, दंगा, विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने और गैरकानूनी जमावड़े से जुड़े आरोपों में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं 302, 365, 188, 153ए, 147, 148 और 149 के तहत दोषी ठहराया है| मामले में सजा का एलान अलग से किया जाएगा। गौरतलब है कि अंकित शर्मा का शव फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के चांदबाग इलाके में एक नाले से बरामद हुआ था। इस मामले में ताहिर हुसैन समेत कई आरोपियों के खिलाफ हत्या, दंगा और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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