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सुप्रीम कोर्ट : गरीब और अमीरों के लिए अलग अलग कानून प्रणाली नहीं हो सकती

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में दो समानांतर कानूनी प्रणालियां नहीं हो सकती हैं। एक अमीर लोगों के लिए जिन्हें खूब सारे संसाधन उपलब्ध हैं और वो राजनीतिक तौर पर भी ताकतवर हैं। दूसरा गरीब और छोटे लोग जो संसाधनों से वंचित हैं। न्यायालय ने ये भी कहा कि ‘जिला न्यायपालिका से औपनिवेशिक…

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