नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बिल की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन कुछ प्रावधानों को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल से मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगाई है। इसके साथ ही वक्फ एक्ट के सेक्शन 3 और 4 तथा अनुच्छेद 374 के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए और बोर्ड में सदस्य बनाने की कोशिश भी मुस्लिम समुदाय से ही होनी चाहिए। हालांकि बोर्ड में 3 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राजस्व से संबंधित रिकॉर्ड पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है। यह फैसला वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन को लेकर चल रही बहस को एक नया मोड़ दे सकता है।