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चुनाव में ऑनलाइन मिलेगा राजनीतिक दलों को आकाशवाणी- दूरदर्शन पर स्लाट

चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर समय का आवंटन अब ऑनलाइन होगा। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा सरकारी स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग की मौजूदा योजना में संशोधन किया है। यह सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल टाइम वाउचर जारी करने का प्रावधान शुरू करके किया गया है। इस सुविधा के साथ, राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान टाइम वाउचर लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों को ईसीआई/सीईओ कार्यालयों में भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम चुनावी प्रक्रिया की बेहतरी और सभी हितधारकों की सहजता के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रौद्योगिकी में हो रही प्रगति का लाभ उठाते हुए निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के साथ इंटरफेस के लिए आईटी आधारित विकल्प प्रदान कर रहा है। हाल ही में, आयोग ने चुनाव आयोग के साथ राजनीतिक दलों द्वारा वित्तीय खातों को ऑनलाइन दाखिल करने के लिए एक वेब पोर्टल की सुविधा भी दी जा रही है।

पृष्ठभूमि:

यह योजना, जिसे शुरुआत में 16 जनवरी 1998 को अधिसूचित किया गया था, आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 39ए के तहत वैधानिक आधार रखती है। इसे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया था और इसका उद्देश्य चुनाव प्रचार के लिए सरकार के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत, प्रत्येक राष्ट्रीय पार्टी और संबंधित राज्य की मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर समान रूप से एक समान आधार समय आवंटित किया जाता है और पार्टियों को आवंटित किया जाने वाला अतिरिक्त समय उनके संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पिछले विधानसभा चुनावों में या लोकसभा के पिछले आम चुनावों (जो भी लागू होता हो) में चुनाव प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाता है। वास्तविक तिथि और समय जिसके दौरान किसी भी पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपरोक्त प्रसारण किया जाएगा, वह ईसीआई के परामर्श से और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रसार भारती निगम द्वारा पूर्व निर्धारित किया जाता है।

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