पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अदालत से बड़ा झटका लगा है| हाल ही में 2 साल की सज़ा मामले में राहुल गांधी की याचिका को सूरत की एक अदालत ने खारिज कर दिया है| इस मामले में सूरत की अदालत में 13 अप्रैल को सुनवाई हुई थी| अब राहुल गांधी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं|
गौरतलब है कि गुजरात के सूरत शहर की एक सत्र अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में सजा दी थी| इस मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सूरत की अदालत में सुनवाई हुई थी|
इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने इसी अदालत में पहले दाखिल किए गए अपने जवाब में राहुल गांधी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता ‘‘बार-बार अपराध’’ करते हैं और उन्हें अपमानजनक बयान देने की आदत है|
राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में फैसले को चुनौती देते हुए अपनी दोषसिद्धि पर रोक की याचिका दाखिल की थी लेकिन कोर्ट ने राहुल gandhi को झटका देते हुए उनकी याचिका ख़ारिज कर दी है|