नई दिल्ली : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा चर्चा और हंगामे का का सबब बना है| विपक्ष सदन के सत्र का दौरान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो राजनेता उनके इस इस्तीफे को चौकाने वाला बता रहे हैं| सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को भेजे अपने इस्तीफ़े में उन्होंने कहा है कि अब वो अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे| धनखड़ ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा है, ”मैं संविधान के अनुच्छेद 67 (ए) के मुताबिक़, तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा देता हूँ|”उधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धनखड़ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। पीएम मोदी ने कहा कि श्री जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति सहित विभिन्न भूमिकाओं में देश की सेवा करने के कई अवसर मिले हैं।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
“श्री जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति सहित विभिन्न भूमिकाओं में देश की सेवा करने के कई अवसर मिले हैं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।”
गौरतलब है कि 74 वर्षीय धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था| ऐसे में उनका कार्यकाल 2027 तक था| उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है| ऐसे में अब सवाल ये है कि अगर उपराष्ट्रपति अचानक इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी कौन संभालता है? भारत में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के पद के बाद सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है| संविधान के मुताबिक़ उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 और उपराष्ट्रपति (चुनाव) नियमावली 1974 के तहत होता है| अब जबकि उपराष्ट्रपति का पद ख़ाली है, तो चुनाव आयोग को नए उप राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था करनी होगी|